केंद्र सरकार ने सोमवार को Unlock 2.0 का दिशानिर्देश जारी किए. गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश एक जुलाई से लागू होंगे. यह देश में अनलॉक का दूसरा चरण है. केंद्र सरकार ने आर्थिक गतिविधियों और सामान्य जीवन को ध्यान में रखते हुए यह दिशानिर्देश जारी किये हैं. अभी सरकार ने उन सारी गतिविधियों या संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया जो सीधे तौर असर आर्थिक गतिविधियों पर नहीं हैं. स्कूल, कॉलेज, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल , सिनेमा हॉल, जिम राजनीतिक , सामाजिक और धार्मिक आयोजन एवम कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अगले एक महीने के लिए जारी किए गए अनलॉक 2.0 दिशानिर्देशों में कर्फ्यू की समय सीमा को रात के 10 बजे से सुबह के पांच बजे कर दिया गया है।
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कंटेनमेंट जोन के Unlock 2.0 नियम
- 31 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा.
- मेडिकल इमरजेंसी और एसेंशियल सप्लाई को छोड़ कर सरे गतिविधि अवरोध जारी रहेंगे.
- घर घर में सर्विलांस और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जारी रहेगा.
क्या रहेगा बंद Unlock 2.0 में
- स्कूल ,कॉलेज एवम अन्य शिक्षण संसथान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे
- अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक
- मेट्रो रेल बंद रहेगा
- सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जमावड़े पर रोक
- सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा
- रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक व्यक्तिगत गतिविधि पर पाबंदी रहेगी.
क्या खुलेगा Unlock 2.0 में
- घरेलू उड़ानें और रेल सेवाएं जारी रहेंगी.
- धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स पहले की तरह ही खुले रहेंगे
- केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे.